Pune Bus Rape Case: पुणे बस रेप केस के आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे के वकील ने कहा कि पीड़िता को अगर मदद की जरूरत पड़ती तो वह चिल्ला सकती थी. वहीं, आरोपी के एक और डिफेंस काउंसिल ने कहा कि जो कुछ भी वह सब पीड़िता के सहमति से हुआ है. वकीलों ने दावा किया कि आरोपी ने किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला.
आरोपी के वकील ने क्या कहा?
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए वकील वाजिद खान ने कहा, " जब यह घटना हुई उस वक्त सुबह के 5.45 बजे थे. वह मदद के लिए चिल्ला सकती थी. मदद मांग सकती थी. कोई भी काम जबरदस्ती से नहीं किया गया."
वहीं, दूसरे डिफेंस काउंसिल साजिद शाह ने कहा, "आरोपी के बचाव में हमने अदालत से कहा है कि जो कुछ भी हुआ, वह दोनों के बीच सहमति से हुआ, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई."
डिफेंस काउंसिल ने आरोपी का बचाव करते हुए उसके पिछले दर्ज मामलों के बारे में कहा, "उस पर पहले दर्ज मामले लूटपाट के थे, बलात्कार के नहीं हैं. उन मामलों के जांच अधिकारी ने कहा कि वह आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पिछले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है."
कोर्ट ने आरोपी को 12 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा
आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे मंगलवार को हुई घटना के बाद फरार चल रहा था. पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने पुणे जिले के शिरुर तहसील से हिरासत में लिया और पुलिस ने उसे शुक्रवार को औपरचारिक रूप से गिरफ्तार किया था. अदालत ने शुक्रवार को पुणे बस बलात्कार मामले में आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को 12 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है.
पीड़ित महिला 100 किलोमीटर दूर फलटन में अपने घर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी. इसके बाद आरोपी गाडे उसके पास आता है और उसे यह कहता है कि उसकी बस नहीं आएगी. फिर आरोपी महिला को MSRTC शिवसाही बस में ले गया. यहीं पर उसने कथिततौर पर महिला के साथ दुष्कर्म किया.
इस घटना के बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य भर के सभी बस स्टैंडों और डिपो की तत्काल सुरक्षा ऑडिट आदेश भी दे दिए हैं.