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'बॉडी मसाजर को 'एडल्ट सेक्स टॉयज' की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता और बैन नहीं किया जा सकता', बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों कहा

 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बॉडी मसाजर को एडल्ट सेक्स टॉय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है.

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Edited By: India Daily Live
Bombay High Court

Body Massagers: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बॉडी मसाजर को एडल्ट सेक्स टॉय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति किशोर संत की खंडपीठ ने बुधवार को सीमा शुल्क विभाग द्वारा बॉडी मसाजर वाली खेप को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया.

एडल्ट सेक्स टॉयज के रूप में हो सकता है बॉडी मसाजर का इस्तेमाल- कस्टम

सीमा शुल्क आयुक्त ने यह दावा करते हुए इन्हें जब्त किया था कि बॉडी मसाजर का इस्तेमाल एडल्ट सेक्स टॉयज के रूप में किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीमा शुल्क आयुक्त की कल्पना है कि बॉडी मसाजर का इस्तेमाल एडल्ट सेक्स टॉयज के रूप में हो सकता है.

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

और इस तरह कोर्ट ने सीमा शुल्क आयुक्त की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मई 2023 में दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने कस्टम विभाग द्वारा बॉडी मसाजर की खेप को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था.

क्या था पूरा मामला

अप्रैल 2022 में सीमा शुल्क आयुक्त ने निर्णायक अधिकारी रहते बॉडी मसाजर्स की खेंप को यह कहते हुए मंजूरी देने से इंकार कर दिया था कि ये एडल्ट सेक्स टॉयज हैं और जनवरी 1964 में सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार इनका आयात प्रतिबंधित है.

कमिश्नर विवेकशील अधिकारी के रूप में काम करने में विफल रहे- HC

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कमिश्नर एक विवेकशील अधिकारी के रूप में काम करने में विफल रहे हैं जिनसे माल की निकासी के मुद्दों पर फैसले लेने में  उचित कार्य करने की उम्मीद की जाती है.