Supreme Court On OTT: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही अश्लील कंटेंट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, उल्लू, एएलटीटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफार्मों पर ऐसे कंटेंट को रेगुलेट करने और प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है. यह कदम ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की आसान उपलब्धता और समाज, खासकर युवाओं पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है.
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अपने सामाजिक obligations की अनदेखी नहीं कर सकते. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्लेटफॉर्म को कानूनी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, खासकर जब अश्लील सामग्री जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही हो.