Saif Ali Khan Attack: सैफ अली खान के आरोपी ने कोर्ट से मांगी जमानत, एक्टर के परिवार पर लगाया ये आरोप
सैफ अली खान पर उनके घर में हमला करने के आरोपी शरीफुल फकीर ने जमानत के लिए याचिका दायक की है, जिसमें कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने सभी जरुरी सबूत जुटा लिए हैं.
Saif Ali Khan Attack: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हमला करने के आरोपी शरीफुल फकीर ने जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं. उनके वकील ने आगे तर्क दिया है कि फकीर की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी. अदालत मंगलवार, 1 अप्रैल, 2025 को उनकी जमानत याचिका की समीक्षा करने वाली है.
बांग्लादेशी नागरिक फकीर पर 16 जनवरी को बाथरूम के जरिए सैफ अली खान के 12वीं मंजिल स्थित घर में घुसने का आरोप है. खबरों की माने तो, वह इमारत पर चढ़ गया और घर में घुस गया, इस बात से अनजान कि यह सैफ अली खान का घर है. इसके बाद फकीर ने परिवार को चाकू की नोंक पर पकड़कर पैसे मांगे.
सैफ अली खान पर किया चाकू से वार
घर पर मौजूद एक स्टाफ नर्स के दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, फकीर ने पहले सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के बेडरूम में एंट्री की, लेकिन नर्स ने उसे रोक दिया. उसने नर्स पर हमला किया और जब उसका विरोध किया गया तो उसने 1 करोड़ रुपये की मांग की. बाद में, जब सैफ अली खान को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो फकीर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया.
सैफ अली खान की लीलावती अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी की गई और पांच दिनों के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. हाथापाई के दौरान, फकीर भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में 19 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
फकीर के वकीलों ने मांगी जमानत
फकीर के वकीलों ने जमानत मांगते हुए तर्क दिया है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि पुलिस ने उसे उसकी गिरफ्तारी के आधार की एक प्रति प्रदान नहीं की थी. उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत में लेने से पहले आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है. इसके अलावा, बचाव पक्ष ने दावा किया है कि एफआईआर में आरोप पूरी तरह से काल्पनिक हैं और शिकायतकर्ता द्वारा गढ़े गए हैं.
उन्होंने आगे तर्क दिया कि फकीर ने पुलिस के लगाए गए आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है. भले ही गवाहों के बयानों को बिना किसी गलत काम को स्वीकार किए ही मान लिया जाए, फिर भी यह मौत या गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से डकैती या डकैती के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों को स्थापित नहीं करेगा.
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