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गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार रान्या राव के सौतेले IPS पिता की बढ़ीं मुश्किलें, तत्काल प्रभाव से 'अनिवार्य छुट्टी' पर भेजा गया

शनिवार को रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. डीआरआई ने कोर्ट में दलील दी कि अभिनेत्री ने सोने की तस्करी के इस रैकेट में कर्नाटक पुलिस के प्रोटोकॉल अधिकारी का इस्तेमाल किया था.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Ranya Rao stepfather DGP Ramachandra Rao sent on compulsory leave with immediate effect

कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता और डीजीपी रमाचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से 'अनिवार्य छुट्टी' पर भेज दिया है. यह कदम तब उठाया गया जब रान्या राव को हाल ही में सोने की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. सरकार ने इसकी जानकारी एक आधिकारिक परिपत्र के जरिए दी.

रमाचंद्र राव के स्थान पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती) केवी शरत चंद्र को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. यह पद पहले रमाचंद्र राव के पास था, और अब शरत चंद्र इसे अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में संभालेंगे.

रान्या राव ने लगाए डीआरआई अधिकारियों पर गंभीर आरोप
इससे पहले, सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या, जिन्हें रान्या राव के नाम से भी जाना जाता है, ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. 6 मार्च को बेंगलुरु के अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई को लिखे एक पत्र में रान्या ने दावा किया कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन खाली व टाइप किए गए कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया.

रान्या ने कहा कि उन पर 14 किलोग्राम से अधिक सोना लेकर दुबई से लौटने का झूठा आरोप लगाया गया है. उन्होंने लिखा, "आपके अधिकारियों ने मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया और यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं इस मामले में निर्दोष हूं." अभिनेत्री ने आगे दावा किया कि हिरासत में लिए जाने से लेकर कोर्ट में पेश किए जाने तक उन्हें 10 से 15 बार चेहरे पर थप्पड़ मारे गए.

रान्या राव की जमानत याचिका खारिज
शनिवार को रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. डीआरआई ने कोर्ट में दलील दी कि अभिनेत्री ने सोने की तस्करी के इस रैकेट में कर्नाटक पुलिस के प्रोटोकॉल अधिकारी का इस्तेमाल किया था. विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि रान्या इस साल जनवरी से 27 बार दुबई की यात्रा कर चुकी हैं.

डीआरआई ने कोर्ट को सूचित किया, "अब तक की जांच में सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई जटिल रणनीति, सुरक्षा जांच से बचने के लिए राज्य पुलिस प्रोटोकॉल अधिकारी का उपयोग, भारत से दुबई तक धन हस्तांतरण के लिए हवाला लेनदेन और एक बड़े सिंडिकेट की संलिप्तता का खुलासा हुआ है." इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने रान्या को जमानत देने से मना कर दिया.

यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा में है, बल्कि कर्नाटक में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है. जांच अभी जारी है और इस तस्करी नेटवर्क के पूरे सच का पता लगाने के लिए एजेंसियां सक्रिय हैं.