Ranveer Allahabadia-Samay Raina case: सुप्रीम कोर्ट से रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत, इस शर्त पर मिली शो को ऑन एयर करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 3 मार्च को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी है
Ranveer Allahabadia-Samay Raina case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 3 मार्च को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' कार्यक्रम के दौरान की गई उनकी अभद्र टिप्पणियों पर उठे विवाद के बाद पॉडकास्ट का प्रसारण बंद करने को कहा था.
इस शर्त पर मिली शो को ऑन एयर करने की अनुमति
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, रणवीर ने तर्क दिया कि कंटेंट बनाना उनकी "आजीविका का एकमात्र स्रोत" है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने कार्यक्रमों का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने आगे कहा कि लगभग 280 लोग इस पर निर्भर हैं और यह उनकी आजीविका का स्रोत है.
सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को 'द रणवीर शो' का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते वह अपनी सामग्री में शालीनता बनाए रखने के वचन का पालन करें.
SC ने रणवीर अल्लाहबादिया की कड़ी निंदा की
सर्वोच्च न्यायालय ने समय रैना के 'इंडियाज गॉट लैटेंट शो' पर अनुचित चुटकुले बनाने के लिए यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की भी कड़ी निंदा की और कहा कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना "प्रतिभा" नहीं माना जा सकता है.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विचारों को स्वीकार किया है, जिन्होंने सुझाव दिया था कि समाज के स्वीकृत नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए किसी प्रकार की नियामक व्यवस्था आवश्यक हो सकती है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अल्लाहबादिया की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर उनकी टिप्पणी अश्लील और विकृत थी. मेहता ने अदालत से उनके अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा, "उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दें."