फिल्म शुरु होने से पहले विज्ञापन आपको भी कर रहा बोर, जानिए कितनी देर दिखाने का है नियम

थियेटर में मूवी शुरू होने से पहले अनावश्यक विज्ञापन दिखाने का मामला अब गंभीरता से लिया जा रहा है. उपभोक्ता अदालत का यह फैसला दर्शकों के हित में है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी थिएटर प्रबंधन दर्शकों का समय बर्बाद नहीं कर सकता. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अपने अधिकारों का उपयोग कर उचित कार्रवाई कर सकते हैं.

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अगर आप किसी मूवी का टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल जाते हैं, तो यह उम्मीद करते हैं कि फिल्म तय समय पर शुरू होगी. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि निर्धारित समय पर मूवी शुरू होने के बजाय दर्शकों को 25-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए जाते हैं.

यह दर्शकों के लिए असुविधाजनक होता है और समय की बर्बादी भी. हाल ही में ऐसा ही एक मामला अदालत तक पहुंचा, जहां उपभोक्ता अदालत ने PVR INOX को फटकार लगाई और जुर्माना भी लगाया. आइए जानते हैं कि सिनेमा हॉल में विज्ञापन दिखाने को लेकर क्या नियम हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं.

मामला: 30 मिनट तक विज्ञापन दिखाने पर अदालत की सख्ती

बेंगलुरु निवासी अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में PVR, INOX और BookMyShow के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले 25 से 30 मिनट तक विज्ञापन दिखाए गए, जिससे उनका समय बर्बाद हुआ और मानसिक परेशानी हुई.

इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने थिएटर प्रबंधन को फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा और 8,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया. साथ ही, 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया गया.

नियम: कितने मिनट तक दिखाए जा सकते हैं विज्ञापन?

सुनवाई के दौरान PVR की ओर से दलील दी गई कि फिल्म से पहले दिखाए गए विज्ञापन में सार्वजनिक सेवा घोषणाएं भी शामिल थीं। लेकिन उपभोक्ता अदालत ने स्पष्ट किया कि;

केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विज्ञापन सिर्फ 10 मिनट तक दिखाए जा सकते हैं.

इंटरवल के दौरान विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं ताकि दर्शकों का समय बर्बाद न हो.

मूवी शुरू होने से पहले लंबे समय तक विज्ञापन दिखाना अनुचित है.

आपके अधिकार और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि थिएटर में मूवी शुरू होने से पहले अनावश्यक विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो आप उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप;

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर संपर्क कर सकते हैं.

ई-दाखिल पोर्टल (edaakhil.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

स्थानीय उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं.

थियेटर में मूवी शुरू होने से पहले अनावश्यक विज्ञापन दिखाने का मामला अब गंभीरता से लिया जा रहा है. उपभोक्ता अदालत का यह फैसला दर्शकों के हित में है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी थिएटर प्रबंधन दर्शकों का समय बर्बाद नहीं कर सकता. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अपने अधिकारों का उपयोग कर उचित कार्रवाई कर सकते हैं.