कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था, ने सोने की खरीद के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजने की बात कबूल की है. यह खुलासा मंगलवार को तस्करी रोधी एजेंसी डीआरआई ने कोर्ट में किया. रान्या की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान डीआरआई के वकील मधु राव ने बताया कि अभिनेत्री के खिलाफ धारा 108 के तहत नोटिस जारी कर न्यायिक जांच शुरू की गई है. जांच का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन की गहराई तक पहुंचना है.
बार-बार खारिज हुई जमानत
रान्या राव की जमानत याचिका अब तक दो बार खारिज हो चुकी है- पहले निचली अदालत और फिर विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट ने इसे नामंजूर किया. उन्हें बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जहां अधिकारियों ने कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त की थीं. इसके बाद उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई.
संदिग्ध यात्रा इतिहास
डीआरआई ने दावा किया कि रान्या और उनके दोस्त तरुण राजू ने 26 बार दुबई की यात्रा की, जिसमें वे सुबह गए और शाम को लौट आए. तरुण, जो इस मामले में सह-अभियुक्त हैं, को रान्या ने अपने खाते से पैसे भेजे और उसकी टिकट बुक की. जांच में सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच रान्या ने 52 बार दुबई की यात्रा की, जिनमें 45 एक ही दिन की round-trip थीं. जनवरी 2025 में ही उन्होंने 27 बार दुबई का दौरा किया.
जांच में अब तक क्या हुआ?
रान्या को 3 मार्च को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी तलाशी में कमर और पिंडलियों पर पट्टियों से बंधे सोने की छड़ें मिलीं. उनके जूतों और जेब से भी सोना बरामद हुआ. 24 कैरेट के इस सोने का वजन 14.2 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है. प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया कि उसने डीजीपी रामचंद्र राव, जो रान्या के सौतेले पिता हैं, के निर्देश पर मदद की थी. इस मामले के बाद रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया.