Khesari Lal Yadav: दिल्ली हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव पर लगाई ब्रेक, 30 सितंबर 2025 तक केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ही गाने बेच सकते हैं सिंगर

Khesari Lal Yadav: ल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर, 2025 तक अपने किसी भी नए गाने के मुद्रीकरण करने के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी भी कंपनी से जुड़ने से रोक दिया.

नई दिल्ली: भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव इन दिनों काफी सुर्खियों में है. सिंगर अपने बेहतरीन गानों और एक्टिंग के लिए जाने जाते है. हालांकि, अब अभिनेता के ऊपर एक मुसीबत आ गई है. दरअसल, सिंगर को गाना गाने से रोक दिया गया है ऐसा क्यों? दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर, 2025 तक अपने किसी भी नए गाने के मुद्रीकरण करने के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी भी कंपनी से जुड़ने से रोक दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों तो चलिए जानते हैं पूरा मामला-

ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी को नहीं बेच सकते अपना गाना

हालाँकि, सिंगर अपने नए गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा वितरकों, संगीत कंपनियों, निर्माताओं आदि को नहीं बेच सकते है, जब तक कि कोर्ट के 5 सितंबर के फैसले के अनुसार, संगीत उत्पादन कंपनी नए गानों की डिलीवरी स्वीकार करने से इनकार नहीं कर देती.