Salman Khan: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपर्याप्त सबूतों के आधार पर दो आरोपियों को जमानत दे दी, जिन पर पिछले साल पनवेल में सलमान खान पर हमले की साजिश रचने का आरोप था. पुलिस का दावा था कि यह योजना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा बनाई गई थी. मुंबई पुलिस ने जून 2024 में सलमान खान के खिलाफ हत्या की साजिश का खुलासा किया था. यह जांच बांद्रा स्थित उनके घर के बाहर हुई गोलीबारी के सिलसिले में की जा रही थी, जिसे कथित तौर पर बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया था.
न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ ने वासपी महमूद खान (वसीम चिकना) और गौरव विनोद भाटिया (संदीप बिश्नोई) को जमानत दे दी. अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, सिवाय एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी मौजूदगी के, जहां कथित साजिश पर चर्चा की गई थी.
पुलिस ने नाकाम साजिश मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि गौरव, वासपी और एक और आरोपी रिजवान खान ने सलमान खान के फार्महाउस और बांद्रा स्थित घर की टोह ली थी.
वासपी और गौरव के वकील यशवंत चावरे ने अदालत में कहा कि, उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोप मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए गढ़े गए हैं. दीपक गोगलिया उर्फ जॉनी वाल्मीकि, जिसे पिछले साल राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, को पनवेल सत्र न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है. वासपी और गौरव बिश्नोई गिरोह का हिस्सा नहीं थे और न ही वे साजिश में शामिल थे.
अतिरिक्त लोक अभियोजक गीता मुलेकर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं. उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप चैट से एके-47 राइफल के साथ लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर अदालत में पेश की. इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने बताया कि फोरेंसिक टीम आरोपियों के फोन से डेटा रिकवर करने पर काम कर रही है.
अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और पहले से जमानत पर रिहा एक आरोपी को ध्यान में रखते हुए वासपी और गौरव को जमानत देने का फैसला लिया. यह फैसला सलमान खान से जुड़े हत्या की साजिश मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस जांच अभी भी जारी है.