पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय पर अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से लोक लगा दी है. यह पाबंदी आज शाम 5 बजे से लागू होगी. कोर्ट ने ममता बनर्जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा भी की है. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह बहुत दुखद है कि ऐसी टिप्पणी अभिजीत गंगोपाध्याय ने की है जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि अन्य लोगों से अलग है.
ममता बनर्जी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा था जिसका गंगोपाध्याय ने एक दिन पहले जवाब भी भेजा था.
यह आचार संहिता का उल्लंघन
कोर्ट ने कहा कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी हर मामले में गरिमा से परे और खराब है और प्रथम दृष्टया यह आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. कोर्टने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो किसी के निजी जीवन पर हमला हो. आयोग ने कहा कि गंगोपाध्याय का बयान भारत में महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सीधा अपमान मानता है और यह अत्यंत निंदनीय है.
टीएमसी ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत
बता दें कि 15 मई को हल्दिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तमलुक सीट से भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी पर कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी की थी जिसकी टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी.
भाजपा ने आरोपों को बताया गलत
वहीं भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने टीएमसी के आरोपों को गलत बताया. भाजपा ने कहा था कि गंगोपाध्याय का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह फर्जी है. यह भाजपा की इमेज को खराब करने के लिए टीएमसी की साजिश है, लेकिन इसका चुनाव के परिणामों पर कोई असर नहीं होगा. गौरतलब है कि तमलुक सीट पर 25 मई को मतदान होगा.