वो जगह जहां के 16 हजार भारतीय 2 राज्यों में करते हैं वोट, जानें क्या है कारण
Kotia Dual Voting Rights: आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर स्थित कोटिया में रहने वाले लोग नहीं बल्कि दो राज्यों में मतदान करते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्यों यहां के लोग लंबे समय से दो राज्यों में वोट करते हैं.
Kotia Dual Voting Rights: भारत में एक जगह ऐसा है जहां रहने वाले लोग दो राज्यों में मतदान करते हैं. दरअसल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर स्थित कोटिया के वोटर्स के पास दो राज्यों में वोट डालने का अधिकार है. यहां करने वाले करीब 2500 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों राज्यों के वोटर कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन कार्ड है. यहां रहने वाले लोग दो लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, पहला आंध्र में अराकू और दूसरा ओडिशा में कोरापुट है.
साल 1968 में ओडिशा ने गांवों पर दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अंतरराज्यीय सीमा का मुद्दा अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. कोर्ट ने आगे कहा था कि इस तरह के मुद्दे को केवल संसद से ही सुलझाया जा सकता है. जिसके बाद एक स्थायी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. इसके बाद दोनों राज्यों को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया.
इस बार एक ही तारीख को दोनों जगहों पर मतदान
दो राज्यों में वोट डालने के अधिकार को आंध्र प्रदेश के सीईओ मुकेश कुमार मीना ने अवैध बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति एक स्थान और केवल एक ही वोट डाल सकता है. दो राज्यों में नामांकन अवैध है. उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्य में नामांकन के लिए एक राज्य में पंजीकरण रद्द करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इस बार इन मतदाताओं के सामने बड़ा सवाल यह है कि वह किस राज्य में मतदान करेंगे क्योंकि अराकू और कोरापुट दोनों जगहों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे.
अलग है दोनों राज्यों का चुनावी एजेंडा
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों राज्यों में अलग-अलग एजेंडे हैं. एक तरफ उड़ीसा में जहां कंक्रीट सड़कों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी जा रही है.
कोटिया जनता को क्या है लाभ
कोटिया में रहने वाले लोगों के पास दो वोटर आईडी कार्ड होना एक फायदेमंद सौदा है. यहां के लोगों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिलता है जिसे दोनों राज्य की सरकार लागू करती है.