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India Daily

किन फर्जी यूनिवर्सिटी के झांसे में न आए? यूजीसी ने फेक डिग्री बांटने वाले कॉलेजों की निकाल दी लंबी लिस्ट

यूजीसी ने 21 ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी है जो कि फेक डिग्री दे रहे हैं. यह नोटिस अभी इसलिए जारी किया गया है क्योंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. ऐसे में छात्र को ऐसे यूनिवर्सिटी अपने झांसे में लेने की कोशिश करेंगे. ऐसे में छात्रों को अलर्ट रहने के लिए सलाह दी गई है. फेक यूनिवर्सिटी के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आप चेक कर सकते हैं.

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Edited By: Reepu Kumari
UGC list of fake universities.
Courtesy: Pinterest

UGC List of Fake Colleges: 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म हो चुकी है. छात्र अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं. ताकि वो आगे की पढ़ाई किसी अच्छी जगह से करें. लेकिन इस बीच यूजीसी ने 21 ऐसे यूनिवर्सिटी को लेकर आगाह किया है जो कि फर्जी डिग्री दे रहे हैं. 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.एस.एस.) यूजीसी) ने छात्रों और अभिभावकों को सूचित किया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान करना.

यूजीसी ने दोहराया कि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्य होगी.

यूजीसी ने किया आगाह 

यूजीसी ने कहा कि 'सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले यूजीसी की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/HEIs_Violating_Regulations पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी अवश्य देखें. इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्थान यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा है, तो कृपया यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या कोई विश्वविद्यालय/संस्थान यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करता है या नहीं.

यूजीसी की सख्त चेतावनी 

यूजीसी ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, 'अगर कोई संस्थान अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का उल्लंघन करता है, तो उसके बारे में आप यूजीसी को इस मेल [email protected] पर जानकारी भेज सकते हैं. ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके. 

आयोग की वेबसाइट पर 21 फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम बताए गए हैं.

डिग्री के लिए नियम 

यूजीसी ने कहा है कि डिग्री केवल उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या संस्थान, जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने के लिए सशक्त हैं.