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KVS Admission 2025 Registration: केंद्रीय विद्यालय में बालवाटिका और कक्षा-1 का रजिस्ट्रेशन शुरू, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल्स

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 7 मार्च, 2025 को KVS प्रवेश 2025 पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी  है. बालवाटिका 1 और 3 इसके साथ कक्षा 1 प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

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Edited By: Garima Singh
KVS Admission
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KVS Admission 2025 Registration: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 7 मार्च, 2025 को KVS प्रवेश 2025 पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी  है. बालवाटिका 1 और 3 इसके साथ कक्षा 1 प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है.  माता-पिता और अभिभावक KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in के माध्यम से प्रवेश दौर के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है.  सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31.03.2025 के अनुसार होगी. सीटों का आरक्षण केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश 2025-26 के अनुसार होगा. बालवाटिका-1, 2 और 3 के लिए आयु क्रमशः 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष होगी. 

केवीएस प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए माता-पिता और अभिभावक नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

  1. केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर उपलब्ध KVS प्रवेश 2025 नोटिस पर क्लिक करें.
  3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां अभ्यर्थियों को बालवाटिका . और 3 तथा कक्षा 1 के लिए पंजीकरण लिंक मिलेंगे.
  4.  लिंक पर क्लिक करें और एक नया पेज खुल जाएगा.
  5. ऑनलाइन पंजीकरण करें और खाते में लॉगिन करें.
  6. आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  7. सबमिट पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें.
  8. आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

 इस तिथि को आएगी चयनित छात्रों की सूची 

चयनित और वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की अनंतिम सूची की घोषणा कक्षा 1 के लिए 25 मार्च और बालवाटिका के लिए 26 मार्च को प्रदर्शित की जाएगी. दूसरी अनंतिम सूची 2 अप्रैल को प्रदर्शित की जाएगी और तीसरी अनंतिम सूची 7 अप्रैल, 2025 को उपलब्ध होगी. 

25% कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित 25% कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.  एक बार जब बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा-1 में प्रवेश ले लेते हैं, तो वे कक्षा आठ तक छूट और रियायतें प्राप्त करते रहेंगे.