Budget 2025: बजट में टैक्स स्लैब में गेमचेजिंग बदलाव, बदल जाएगी टेकहोम सैलरी, CTC का पूरा गणित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया. इस बार के बजट में नौकरीपेशा मध्यम वर्ग इनकम टैक्स छूट में बड़ी राहत दी गई है. नई कर व्यवस्था के तहत अब सालाना 12 लाख कमाने वाले वहीं स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शंस के साथ 12.75 लाख कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया. इस बार के बजट में नौकरीपेशा मध्यम वर्ग इनकम टैक्स छूट में बड़ी राहत दी गई है. नई कर व्यवस्था के तहत अब सालाना 12 लाख कमाने वाले वहीं स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शंस के साथ 12.75 लाख कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हजार रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. यानी अगर कर्मचारी की सालाना आय 12 लाख 75 हजार रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए सालाना है तो आपको टैक्स देना होगा.
12 लाख रुपए से अधिक आय पर अब इस दर से लगेगा टैक्स
0 से 5 लाख Nil
8 से 12 लाख 5%
12 से 16 लाख 15%
16 से 20 लाख 20%
20 से 24 लाख 25%
और 24 लाख से ऊपर 30%
किराए पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख की गई
वित्त मंत्री ने बजट में स्रोत पर कर कटौती (TDS) में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और किराए से आय अर्जित करने वालों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है.
टीडीएस छूट की सीमा बढ़ी
किराए की आय पर सालाना टीडीएस छूट की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है. सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि इससे टीडीएस के अधीन लेन-देन की संख्या कम हो जाएगी जिससे छोटे कर दाताओं को सीधा लाभ होगा.
क्या पुरानी कर व्यवस्था में हुआ कोई बदलाव?
पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी कर व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब...
2,50,000 रुपए तक की आय पर - Nil टैक्स
2,50,001-7 लाख 5%
7,00,001-10 लाख 10%
10,00,001- 12 लाख 15%
12,00,001- 15 लाख 20%
15,00,000 से अधिक आय पर 30% टैक्स लगेगा.
60-80 साल की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट की सीमा 3 लाख रुपए और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है.