Budget 2025: इस साल रिटर्न दाखिल करने पर आपको नए टैक्स स्लैब का फायदा मिलेगा?
केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में दी गई राहत को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास को बढ़ावा दे सकता है. लेकिन, इस बजट में पुराने आयकर शासन के तहत कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. उन्होंने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में वेतनभोगी टैक्सपेयर के लिए मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह आय सीमा 12.75 लाख रुपये होगी.
मगर, क्या इस साल रिटर्न दाखिल करते समय करदाताओं को राहत मिलेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-2026 से ही लागू होगा. चूंकि, चालू फाइनेंशियल ईयर मार्च में समाप्त होता है.
नई आयकर संरचना: टैक्स की दरें क्या होंगी?
इस बदलाव के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, और 12 से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा. जबकि, 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत, 20 लाख से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत, और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
मिडिल क्लास को मिलेगी टैक्स में राहत
नए टैक्स ढांचे के अनुसार, 12 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर को 80,000 रुपये की टैक्स राहत मिलेगी. वहीं, 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर को 70,000 रुपये की राहत मिलेगी. 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.
इनकम टैक्स स्लैब में कैसे आए हैं बदलाव!
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "नए ढांचे से मिडिल क्लास के टैक्स में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. नई आयकर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं और केवल 75,000 रुपये की मानक कटौती और पारिवारिक पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती की सुविधा है. हालांकि, बजट में पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.