दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेज़न के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, उसकी एक इकाई को ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन के लिए 39 मिलियन डॉलर, यानी 337 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना देने का आदेश दिया है. यह मुकदमा बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब (BHPC) के घोड़े के ट्रेडमार्क के मालिक लाइफस्टाइल इक्विटीज द्वारा दायर किया गया था. उनका आरोप था कि अमेज़न इंडिया कम कीमतों पर एक समान लोगो वाले कपड़े बेच रहा था.
ऐतिहासिक फैसला
कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को एक अमेरिकी कंपनी के खिलाफ भारतीय ट्रेडमार्क कानून में एक ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 85 पृष्ठों के आदेश में कहा कि उल्लंघन करने वाले उत्पाद पर लोगो बीएचपीसी के ट्रेडमार्क के लगभग समान था और अमेज़न के खिलाफ 'स्थायी निषेधाज्ञा' जारी की. अदालत ने कहा कि अमेज़न ने जानबूझकर और स्वेच्छा से उल्लंघन किया है.
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेज़न अपने परिधान व्यापार को 'सिंबल' ब्रांड के तहत चलाता है, और उल्लंघन करने वाले घोड़े के लोगो का उपयोग 'सिंबल' ब्रांड के कपड़ों पर किया गया था. यह बताया गया है कि अमेज़न को ई-कॉमर्स उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है. नतीजतन, इसमें अपनी मजबूत उपस्थिति का उपयोग करके अपने उत्पादों और उन उत्पादों को बढ़ावा देने की क्षमता और संसाधन हैं जिन्हें वह बढ़ावा देना चाहता है.
अमेजन इंडिया ने किया उल्लंघन से इनकार
इस बीच, अमेज़न इंडिया इकाई ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इससे पहले भी, कंपनी को अन्य देशों, उदाहरण के लिए यूके में इसी तरह के ट्रेडमार्क विवादों का सामना करना पड़ा था, जहां उसने ब्रिटिश ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए 2023 में एक अपील खो दी थी. यह फैसला ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक सबक है कि उन्हें ट्रेडमार्क अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.