Advance Tax Deadline: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आखिरी एडवांस टैक्स का (Advance Tax) भुगतान नहीं किया है, तो आपके पास अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है. इनकम टेक्स लगातार करदाताओं को इसकी आखिरी तारिख 15 मार्च, 2025 की याद दिला रहा है, ताकि वे समय रहते इसे जमा कर सकें. अगर आप इस तारीख को मिस करते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
एडवांस टैक्स (Advance Tax) वह कर होता है, जिसे वित्त वर्ष के आखिर में एक साथ चुकाने की बजाय पूरे साल किस्तों में भुगतान किया जाता है. इसे 'कमाओ और टैक्स भरो' प्रणाली भी कहा जाता है.
अगर आपकी आय वेतन के अलावा दूसरे स्रोतों से आती है, जैसे कि किराये से आमदनी, पूंजीगत लाभ (Capital Gains), व्यापार या फ्रीलांसिंग, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, अग्रिम कर का भुगतान चार किस्तों में किया जाता है:
1. पहली किस्त 15 जून: कुल कर देयता का 15% भुगतान करना होता है.
2. दूसरी किस्त 15 सितंबर: कुल कर का 45% (पहली किस्त सहित) जमा करना होता है.
3. तीसरी किस्त 15 दिसंबर: करदाताओं को कुल कर का 75% चुकाना आवश्यक होता है.
4. चौथी और अंतिम किस्त 15 मार्च: 100% कर भुगतान पूरा करना होता है.
अगर आप समय पर यह कर जमा नहीं करते हैं, तो ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर आपकी कुल कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है (स्रोत पर कर कटौती यानी TDS कटने के बाद), तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.
किन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट मिलती है?
1. यदि आप केवल नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपकी पूरी आय पर TDS कट जाता है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है.
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कोई व्यवसायिक या पेशेवर आय नहीं है, उन्हें भी इस कर से छूट मिलती है.
एडवांस टैक्स न भरने पर क्या होगा?
अगर आप निर्धारित तिथि तक एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत जुर्माने का भुगतान करना होगा. यह जुर्माना आपकी बकाया कर राशि पर हर महीने 1% की दर से ब्याज के रूप में लगाया जाता है. इसलिए, कर दायित्व से बचने और जुर्माने से बचने के लिए, 15 मार्च से पहले ही एडवांस टैक्स का भुगतान कर दें.
आप निम्नलिखित तरीकों से अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं: