Driving Licence In India: अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. बिना इसके अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है जिसके चलते आप पर चालान किया जा सकता है. अगर आपने अभी तक अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इसे बनवा लीजिए और उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत DL कितने तरह के होते हैं. यहां हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.
भारत में कितने तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस: बता दें कि भारत में 4 तरह के डीएल होते हैं जिसमें पहला लर्नर लाइसेंस, दूसरा परमानेंट लाइसेंस, तीसरा कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और चौथा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमीट होता है. चलिए जानते हैं इन चारों के बारे में.
1. लर्नर लाइसेंस:
यह लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है. जहां आप रहते हैं उसके अनुसार RTO में आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है और इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो लर्नर लाइसेंस दिया जाता है. इस लाइसेंस की वैधता इसके जारी होने की तारीख से 6 महीने की होती है. अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है तो आप लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिनों के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
2. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस:
यह लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने RTO में रिटन और और ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया हो. इस लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष या लाइसेंस धारक के 50 वर्ष की आयु तक होती है. इस अवधि के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना होता है. इस दौरान फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लाइसेंस उन व्यक्तियों के लिए भी मान्य है जो लाइट मोटर व्हीकल चलाते हैं और लोगों को लाते ले जाते हैं.
3. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस:
यह एक विशेष ड्राइविंग लाइसेंस है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो यात्रियों या सामान ले जाने का काम करते हैं. ये उन लोगों को दिया जाता है हैवी मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल और लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल चलाते हैं. इस लाइसेंस को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी अलग है. इसके लिए न्यूनतम 8वीं कक्षा पास की होना चाहिए और न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए. इसकी वैधता 3 साल की होती है जिसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है.
4. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमीट:
यह परमिट उन लोगों को दिया जाता है जो विदेश में गाड़ी चलाना चाहते हैं. यह परमिट वेरिफाई करता है कि व्यक्ति के पास वैध ड्राइवर का लाइसेंस है और वो विदेश में गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल है.. इस लाइसेंस के लिए व्यक्ति के पास वैध परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. साथ ही लोकल आरटीओ में एप्लीकेशन देनी होगी. इसी वैधता एक साल की होती है. एक साल के बाद इसके लिए दोबारा अप्लाई करना होगा. इसे रिन्यू नहीं कराया जा सकता है.